Toll Tax New Rule – जब भी हम कार या किसी भी गाड़ी से हाईवे पर सफर करते हैं, तो टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। यहां हर वाहन चालक से टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ खास परिस्थितियों में आप बिना टोल दिए ही वहां से निकल सकते हैं? जी हां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके तहत आपको टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। अफसोस की बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को इन नियमों की जानकारी ही नहीं होती और वो बिना वजह पैसा खर्च कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से नियम हैं जो आपके काम आ सकते हैं।
FASTag क्या है और कैसे काम करता है?
अब कैश लेकर टोल बूथ पर रुकने की ज़रूरत नहीं रही। सरकार ने टोल वसूली को आसान और तेज़ बनाने के लिए FASTag सिस्टम लागू किया है। यह एक छोटा सा स्टीकर होता है जो आपकी गाड़ी की आगे की विंडशील्ड पर चिपकाया जाता है। जैसे ही आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (RFID) सेंसर आपके FASTag को स्कैन करता है और आपके बैंक खाते या वॉलेट से टोल की रकम अपने आप कट जाती है। इससे न तो आपको रुकना पड़ता है और न ही लंबी लाइन में लगना पड़ता है। समय और ईंधन दोनों की बचत होती है।
10 सेकंड में टैक्स न कटे तो फ्री!
बहुत से लोगों को इस नियम की जानकारी नहीं है कि अगर टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी से 10 सेकंड के अंदर FASTag के जरिए पैसा नहीं कटता, तो आप बिना कोई शुल्क दिए वहां से निकल सकते हैं। यह नियम खास तौर पर उन हालातों के लिए बनाया गया है जब टेक्निकल दिक्कतों की वजह से लेन धीमी हो जाती है। अगर मशीन सही से काम नहीं कर रही है और इससे आपको बेवजह रुकना पड़ रहा है, तो टोल प्लाजा पर आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे।
कतार 100 मीटर से ज़्यादा? कोई टोल नहीं देना
अगर टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपको दिखे कि कतार बहुत लंबी है और वो 100 मीटर से ज्यादा की है, तो नियम के अनुसार आपको टोल टैक्स नहीं देना चाहिए। ये नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि यात्रियों को अनावश्यक देरी और ट्रैफिक जाम से बचाया जा सके। टोल प्लाजा के पास एक पीली लाइन होती है जो 100 मीटर की दूरी पर बनाई जाती है, अगर गाड़ियाँ उस लाइन को पार कर कतार में हैं, तो टोल शुल्क से छूट मिलती है।
अगर मशीन ही न चले तो भी छूट मिलती है
कई बार ऐसा होता है कि टोल प्लाजा पर तकनीकी खराबी आ जाती है। मसलन, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाता है, सर्वर काम नहीं करता या FASTag स्कैनर में खराबी आ जाती है। ऐसे मामलों में भी आपको टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। हां, कुछ मामलों में कर्मचारी आपकी गाड़ी का नंबर और नाम एक रजिस्टर में नोट कर सकते हैं ताकि बाद में रिकॉर्ड रखा जा सके, लेकिन पैसा नहीं लिया जाएगा।
किन लोगों को हमेशा टोल टैक्स नहीं देना पड़ता?
सरकार ने कुछ पदों पर बैठे विशिष्ट लोगों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी है। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री (अगर वे आधिकारिक यात्रा पर हों), केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी। इसके अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाओं वाले वाहन भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि यह छूट केवल सरकारी कामकाज के दौरान मिलती है, निजी यात्रा पर नहीं।
आम आदमी के अधिकार क्या हैं?
अगर आप आम नागरिक हैं तो भी आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। जैसे कि अगर टोल प्लाजा पर कतार 100 मीटर से ज़्यादा है या तकनीकी दिक्कत की वजह से टोल नहीं कट पा रहा है, तो आप बिना भुगतान किए वहां से निकल सकते हैं। अगर कोई टोल प्लाजा कर्मचारी जबरदस्ती वसूली करता है या नियमों का पालन नहीं करता, तो आप NHAI की हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, ये भी ज़रूरी है कि आपके FASTag अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो ताकि सिस्टम आसानी से काम करे।
भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं?
सरकार GPS आधारित टोलिंग सिस्टम लाने की योजना पर काम कर रही है। इस सिस्टम में टोल की राशि इस बात पर आधारित होगी कि आपकी गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है। इससे टोल प्लाजा की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी और टोल पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने है। आने वाले समय में टोल वसूली पूरी तरह से आधुनिक और तकनीक आधारित हो जाएगी।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। टोल टैक्स से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले NHAI की आधिकारिक वेबसाइट से ताज़ा जानकारी जरूर चेक करें। किसी भी कानूनी या आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा।