Public Holiday 2025 – अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। पंजाब सरकार ने 30 मई 2025 को एक और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य भर में सरकारी छुट्टी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और अन्य शिक्षण संस्थान सब बंद रहेंगे।
पूरे पंजाब में लागू रहेगा आदेश
सरकार द्वारा घोषित यह छुट्टी पूरे राज्य में लागू होगी। यानी पंजाब के सभी जिलों में ये गजटेड हॉलिडे माना जाएगा। इस दिन सरकारी कर्मचारी पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे। कई सरकारी संस्थानों ने पहले से नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी देना भी शुरू कर दिया है।
कौन थे श्री गुरु अर्जुन देव जी?
गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु थे और उनका जीवन सेवा, त्याग और सहनशीलता की मिसाल है। उन्होंने आदि ग्रंथ (जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब बना) का संकलन किया और अमृतसर के हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) का निर्माण करवाया। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा और दिशा देता है।
शहादत की प्रेरणा देने वाली कहानी
इतिहास में दर्ज है कि मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला था। लेकिन उन्होंने अपने धर्म से कोई समझौता नहीं किया। इसके चलते 1606 ईस्वी में उन्हें बेहद अमानवीय यातनाओं के बाद शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत सिख धर्म में एक बेहद अहम और प्रेरणादायक अध्याय है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और आत्मबल का प्रतीक बन चुका है।
क्यों दी जाती है इस दिन छुट्टी?
पंजाब सरकार हर साल गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन राजकीय अवकाश घोषित करती है। गुरुद्वारों में कीर्तन, अरदास और लंगर का आयोजन किया जाता है। यह दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, मानवता और सहिष्णुता की मिसाल को याद करने का मौका होता है।
घर बैठे परिवार के साथ बिताएं ये खास दिन
अगर आप इस छुट्टी का उपयोग सही ढंग से करना चाहते हैं, तो परिवार के साथ समय बिताएं, किसी गुरुद्वारे में सेवा करें, या गुरु जी की शिक्षाओं पर चिंतन करें। ऐसे दिन हमारी परंपराओं और इतिहास से जुड़ने का मौका देते हैं।
Disclaimer:
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। छुट्टी संबंधी निर्णयों में राज्य सरकार की अधिसूचना ही मान्य होगी। किसी भी प्रकार की पुष्टि के लिए कृपया अपने स्थानीय प्रशासन या सरकारी वेबसाइट की आधिकारिक सूचना देखें।