ट्रेन में नींद के कारण स्टेशन छूट जाए तो क्या टिकट मान्य रहेगा, जानिए रेलवे का नया नियम Indian Railways Rules

By Prerna Gupta

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Indian Railways Rules

Indian Railways Rules – भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन करोड़ों लोग रेलवे की मदद से एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं। ट्रेन का सफर लंबी दूरी के लिए आज भी बहुत पसंदीदा रहता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि यात्री सफर के दौरान सो जाते हैं या भीड़-भाड़ में अपने स्टेशन पर नहीं उतर पाते और मजबूरन उन्हें अगला स्टेशन तक जाना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसा यात्री बिना टिकट वाला माना जाएगा? या फिर उसका टिकट अगले स्टेशन तक वैध रहेगा? चलिए जानते हैं रेलवे के नियमों के बारे में।

स्टेशन छूट जाने पर क्या करें?

अगर आपका स्टेशन छूट गया है या आप जानबूझकर अगले स्टेशन तक जाना चाहते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Indian Railways ने इसके लिए साफ नियम बनाए हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आपके पास वैध टिकट है, तो आपको बिना टिकट यात्री नहीं माना जाएगा। बस एक शर्त है कि आपको ट्रेन में ही टीटीई (ट्रेन टिकट निरीक्षक) से संपर्क करना होगा और टिकट को एक्सटेंड कराना होगा। टीटीई आपकी मदद करेगा और आपके मौजूदा टिकट को पॉइंट टू पॉइंट किराए के हिसाब से आगे बढ़ा देगा। इसके लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त किराया भी देना पड़ सकता है।

ट्रेन में टिकट एक्सटेंड कराने की सुविधा

ट्रेन में टिकट को बढ़वाने की सुविधा बहुत ही मददगार साबित होती है। जब आपका स्टेशन छूट जाता है, तो आप ट्रेन में ही टीटीई से बात करके ये काम कर सकते हैं। टीटीई आपकी मौजूदा टिकट चेक करेगा और अगली मंजिल के हिसाब से नया टिकट जारी कर देगा। इसमें आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो उस दूरी के अनुसार तय होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपने स्टेशन मिस कर दिया है, तो तुरंत टीटीई से संपर्क करें ताकि आप गैरकानूनी स्थिति में न फंसे।

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रिजर्वेशन टिकट और जनरल टिकट के नियम

अब बात करते हैं रिजर्व टिकट और जनरल टिकट के नियमों की। जनरल टिकट यानी Unreserved Ticket हो तो इसे आप किसी भी स्टेशन तक बढ़वा सकते हैं। इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आपका टिकट रिजर्वेशन क्लास का है, तो टिकट एक्सटेंड कराने के लिए जरूरी है कि अगली मंजिल के लिए उस श्रेणी में सीट खाली हो। अगर सीट उपलब्ध नहीं है, तो आप अपना टिकट एक्सटेंड नहीं करवा पाएंगे और आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा।

बिना टिकट यात्रा करने के कानूनी परिणाम

रेलवे में बिना टिकट यात्रा करना अपराध माना जाता है। अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है, जो कि यात्रा की दूरी के हिसाब से तय होता है और कम से कम 250 रुपये होता है। अगर यात्री जुर्माना नहीं देता या उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसे रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ऐसे मामलों में जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकता है और अधिकतम छह महीने की जेल भी लग सकती है। इसलिए बिना टिकट यात्रा करने से बचना ही बेहतर है।

स्टेशन छूट जाने पर तुरंत उठाएं ये कदम

अगर आपकी नींद या किसी वजह से स्टेशन छूट जाए तो घबराएं नहीं। सबसे जरूरी है कि आप तुरंत टीटीई से संपर्क करें और अपना मौजूदा टिकट दिखाएं। बताएं कि आप अगले स्टेशन तक जाना चाहते हैं। इसके बाद टीटीई आपको एक्सटेंड करने का विकल्प देगा। आप थोड़ा अतिरिक्त किराया देकर नया टिकट लेकर कानूनी तरीके से सफर जारी रख सकते हैं। ये कदम आपको अनावश्यक परेशानी और जुर्माने से बचाएंगे।

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नियमों की जानकारी क्यों जरूरी है?

रेलवे के ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, आसान और पारदर्शी हो। अगर आप इन नियमों को जानते हैं तो किसी भी असुविधाजनक स्थिति में आप सही कदम उठा सकते हैं। ये छोटी-छोटी जानकारियां आपको जुर्माने और कानूनी पचड़ों से बचा सकती हैं। इसलिए हर यात्री को चाहिए कि वो इन नियमों की जानकारी रखे ताकि सफर के दौरान किसी भी अनजान स्थिति में फंसे बिना आराम से सफर कर सके।

Disclaimer

यह जानकारी भारतीय रेलवे के नियमों पर आधारित है और समय-समय पर नियमों में बदलाव हो सकते हैं। यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से अपडेटेड नियमों की जांच कर लें। किसी भी विवाद या समस्या की स्थिति में रेलवे प्रशासन से संपर्क करें।

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